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शिमला-23 सितंबर. हिमाचल सरकार ने पेंशन एरियर के भुगतान को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत दी है। वित्त विभाग द्वारा 23 सितंबर 2026 को जारी नए आदेश के अनुसार क्लास-III पेंशनरों के शेष एरियर का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
सरकार ने इससे पहले 21 सितंबर 2026 को जारी आदेश में क्लास-III पेंशनरों को बकाया एरियर का 30 प्रतिशत भुगतान करने का प्रावधान किया था, लेकिन नए आदेश में इसे बढ़ाकर पूरा 100 प्रतिशत कर दिया गया है। भुगतान के बाद संबंधित पेंशनरों का एरियर शून्य माना जाएगा।
वहीं, क्लास-I और क्लास-II श्रेणी के पेंशनरों को उनके कुल एरियर का अतिरिक्त 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। यह राशि पहले जारी किए गए एरियर से अलग होगी।
आदेश के अनुसार एरियर की राशि सितंबर 2026 की पेंशन के साथ जारी की जाएगी, जो अक्टूबर 2026 में पेंशनरों के खातों में पहुंचेगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले दी गई चार अंतरिम राहत (Interim Relief) और 12 महंगाई राहत (Dearness Relief) की किस्तों को कुल एरियर राशि से समायोजित कर केवल शुद्ध (नेट) देय राशि का भुगतान किया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 21 सितंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन (OM) अब निरस्त माना जाएगा। यदि किसी पेंशनर को निर्धारित राशि से अधिक भुगतान हुआ है तो उसे भी एरियर से समायोजित किया जाएगा।
वित्त विभाग ने सभी बैंकों और पेंशन वितरण एजेंसियों (PDA) को निर्देश दिए हैं कि आदेश के अनुरूप समयबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इस फैसले से हजारों पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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