शिमला,05नवंबर. राजधानी शिमला में एक प्रॉपर्टी के निर्माण से जुड़े विवाद पर फैसला सुनाते हुए, स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने चौपाल से भाजपा विधायक बलबीर सिंह वर्मा की निर्माण कंपनी पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला राजधानी के बाहरी इलाके, अपर मल्याणा स्थित ‘वर्मा अपार्टमेंट्स’ का है, जहां फ्लैट खरीदारों को कथित तौर पर कवर्ड पार्किंग देने से मना कर दिया गया था।RERA ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया है कि वह 60 दिनों के भीतर तीनों शिकायतकर्ताओं को स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के अनुसार कवर्ड पार्किंग उपलब्ध कराए और इसी अवधि के भीतर जुर्माने की राशि RERA फंड में जमा करे।
यह फैसला RERA के चेयरमैन आर.डी. धीमान और सदस्य विदुर मेहता की बेंच ने सुनाया। यह फैसला वैभव गुप्ता, संजय कुमार और उमेश वालिया द्वारा दर्ज कराई गई तीन अलग-अलग शिकायतों के आधार पर दिया गया है।
शिकायतकर्ताओं ने 2016 में ‘वर्मा अपार्टमेंट्स’ में तीन बेडरूम वाले अपार्टमेंट बुक किए थे, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल लगभग 1,200 वर्ग फुट था। बुकिंग के समय हर खरीदार ने 5 लाख रुपये का एडवांस भुगतान किया था।
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, कंपनी ने अपने समझौतों की शर्तों के तहत कवर्ड पार्किंग (ढकी हुई पार्किंग) की सुविधा देने का वादा किया था। लेकिन, बिल्डिंग के अंदर कवर्ड पार्किंग देने के बजाय, उन्हें बिल्डिंग के बाहर ‘सेटबैक’ एरिया में पार्किंग की जगह दे दी गई।खरीदारों ने पार्किंग की जगहों पर लगाई गई CGI शीट की छत पर भी आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि यह व्यवस्था स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और उनके समझौतों में किए गए वादों के अनुरूप नहीं है।
सुनवाई के दौरान, कंपनी ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि 2025 में हस्ताक्षरित समझौता ही अंतिम था। कंपनी का कहना है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर पार्किंग की व्यवस्था तीन फ्लैट खरीदारों के अनुरोध पर की गई थी।
