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शिमला,30 अक्टूबर. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और इसके एरियर के भुगतान से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कर्मचारियों के लंबित प्रतिवेदनों पर कानून के दायरे में रहकर डीए एरियर और 5 लंबित किस्तों के भुगतान पर 6 छह सप्ताह के भीतर निर्णय लें। एरियर का भुगतान न होने पर याचिकाकर्ता सुनीता देवी, पूजा रानी गौतम, हिमांशु शर्मा, संजीव कुमार और कांता देवी सहित अन्य कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की थीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के गुण-दोष पर गहराई से विचार किए बिना सभी रिट याचिकाओं को निपटान करते हुए सरकार सहित सक्षम प्राधिकारी को आदेश की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार कर नियमानुसार फैसला लेने को कहा है। यदि जांच में डीए और पांचों किस्तों का एरियर याचिकाकर्ताओं के लिए देय पाया जाता है, तो तयशुदा 6 हफ्तों के भीतर ही उस राशि का भुगतान भी कर दिया जाए। इसके अलावा प्राधिकारी की ओर से लिए गए अंतिम निर्णय की जानकारी तुरंत याचिकाकर्ताओं को भी दी जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ताओं का दावा सही पाया जाता है, तो निर्धारित समयसीमा के भीतर ही बकाया राशि का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए।

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