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शिमला-19 सितंबर.हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने विभाग से जारी अब तक के सभी प्रतिनियुक्ति (Deputation) आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। निदेशालय ने संबंधित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अपने उस मूल तैनाती स्थल पर ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं, जहां से उनका वेतन आहरित किया जा रहा है।

निदेशालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि विभागीय निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को वेतन बिल पर यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी ने उसी स्टेशन/पद पर वास्तव में कार्य किया है, जिसके आधार पर वेतन का दावा किया जा रहा है।निदेशालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि विभागीय निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को वेतन बिल पर यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी ने उसी स्टेशन/पद पर वास्तव में कार्य किया है, जिसके आधार पर वेतन का दावा किया जा रहा है।

आदेश के अनुसार लेक्चरर, एसएन, डीपीई, टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी और मिनिस्टीरियल स्टाफ सहित विभिन्न श्रेणियों में निदेशालय स्तर से समय-समय पर जारी प्रतिनियुक्ति आदेश अब आगे जारी नहीं रहेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने मूल तैनाती स्थल पर वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि, शिक्षक-विहीन अथवा एकल शिक्षक वाले स्कूलों में जटिल स्कूल प्रधानाचार्यों द्वारा कुछ दिनों के लिए दैनिक/साप्ताहिक आधार पर किए जाने वाले स्टॉप-गैप या अस्थायी शिक्षक व्यवस्था के आदेश जारी रहेंगे। साथ ही चुनाव ड्यूटी और जनगणना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

निदेशालय ने सभी नियंत्रक अधिकारियों को आदेशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने तथा संबंधित कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। अनुपालन में लापरवाही होने पर संबंधित नियंत्रक अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।

साथ ही सभी डीडीएसई (प्रारंभिक/माध्यमिक/गुणवत्ता) को सीएंडवी, जेबीटी और मिनिस्टीरियल स्टाफ के संबंध में उनके स्तर से किए गए प्रतिनियुक्ति आदेशों को भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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