शिमला-23 अक्टूबर. हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए हैं। वित्त (विनियमन) विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार महंगाई भत्ता मौजूदा 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक यह बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगी। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ नकद दिया जाएगा, जिसका भुगतान नवंबर 2026 में होगा।
वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई 2023 और 1 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि का महंगाई भत्ते का बकाया अलग से जारी होने वाले आदेशों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते से संबंधित पहले से लागू अन्य नियम और शर्तें यथावत रहेंगी। आदेश प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिलेगी।

