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शिमला-10 अगस्त. शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव समय पर न करवाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। भाजपा की ओर से याचिका दायर की गई है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी। इसको लेकर निर्वाचित सदस्य ममता समेत 13 अन्य सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए वैधानिक बैठक तत्काल बुलाने की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 90 और निर्वाचन नियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का आग्रह किया गया है। बताया गया है कि अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव रोकना लोकतंत्र के साथ खुला खिलवाड़ है। आरोप लगाए गए हैं कि 6 जून को सभी 25 निर्वाचित सदस्य मौजूद थे, शपथ भी हुई। कानून के मुताबिक उसी के तुरंत बाद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव होना था लेकिन प्रशासन इसे करवाने में नाकामयाब रहा। इस मामले में प्रदेश सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और उपायुक्त शिमला को प्रतिवादी बनाया गया है।

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