शिमला-18 अगस्त. हिमाचल प्रदेश के राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने हिमाचल प्रदेश लिकर लाइसेंस रूल्स, 1986 में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। विभाग की ओर से 17 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के तहत एल-9 लाइसेंस धारकों के लिए विदेशी शराब की बिक्री से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है।
संशोधित नियम के अनुसार एल-9 लाइसेंस धारक विशेष परिस्थितियों में अपने कोटे की विदेशी शराब की बिक्री जोन के भीतर अन्य जिलों में तैनात कर्मियों को मोबाइल आउटलेट (एल-9ए) के माध्यम से कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल आउटलेट केवल संबंधित कलेक्टर द्वारा स्वीकृत स्थानों पर ही लगाया जा सकेगा और एक महीने में अधिकतम तीन दिन ही बिक्री की अनुमति होगी।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एल-9ए लाइसेंस धारक को अपना एल-9 लाइसेंस किसी दूसरे आबकारी जोन में अटैच करने की अनुमति होगी। इसके लिए संबंधित जोन के कलेक्टर द्वारा एल-9ए लाइसेंस जारी किया जाएगा, जबकि इसके लिए आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
विभाग ने यह संशोधन हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट, 2011 और पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया है। नए प्रावधानों का उद्देश्य विशेष परिस्थितियों में अधिकृत स्थानों पर मोबाइल आउटलेट के माध्यम से विदेशी शराब की बिक्री की व्यवस्था को विनियमित करना है।

