Spread the love

शिमला-11सितंबर. प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान को लेकर पहले जारी आदेशों में संशोधन करते हुए नया Corrigendum (शुद्धि-पत्र) जारी किया है।

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पहले जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 अगस्त 2026 और 21 अगस्त 2026 में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधन के तहत कुछ ऐसे पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी लाभ देने का प्रावधान किया गया है, जो पहले निर्धारित मूल पेंशन की सीमा के दायरे में नहीं आ रहे थे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित तालिका में Row-2, Column-5, Sr. No. 1 (i) और (ii) में मूल पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की क्रमशः ₹40,000 और ₹24,000 तक की सीमा संबंधी उल्लेख को हटा दिया गया है। इसका लाभ उन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगा जो मौजूदा मूल पेंशन सीमा के कारण पहले कवर नहीं हो पा रहे थे।

वित्त विभाग ने पेंशन वितरण प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे छूटे हुए पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को कुल बकाया राशि का 35 प्रतिशत भुगतान किया जाए। इसके लिए संबंधित पेंशनर को यह undertaking देना होगा कि उसने हिमाचल प्रदेश सरकार की सेवा से क्लास-III कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्ति प्राप्त की है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पेंशन वितरण प्राधिकरणों और बैंकों को प्रत्येक मामले में पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकाया का भुगतान समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार ही सुनिश्चित करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *